जमशेदपुर: एडीजे-5 मंजू कुमारी की अदालत ने दिसंबर 2013 में टेल्को इलाके में हुई 12 साल पुरानी फायरिंग की घटना के सिलसिले में अंजन कुमार शुक्ला को बरी कर दिया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया।
इससे पहले 25 नवंबर 2024 को इसी मामले में तीन अन्य आरोपी मंगल तिवारी (छोटा गोविंदपुर), मनीष कुमार पांडे (आरा, बिहार) और दिलखुश कुमार उर्फ कन्हैया झा (कैलाश नगर, बर्मा माइंस) को भी इसी तरह के कारणों से बरी कर दिया गया था।
मुक्ति पदो कच्छप के बयान पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, घटना 20 दिसंबर 2013 को हुई थी। कच्छप अपनी पत्नी को डायलिसिस के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल ले गए थे और अपनी कार में इंतजार कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार दो हमलावर आए और सुदर्शन नामक व्यक्ति के बारे में पूछा और फिर अचानक उन पर दो गोलियां चला दीं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्नत उपचार के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया। यह मामला कई सालों तक लंबित रहा और कई आरोपी फरार हो गए। आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने के कारण अदालत ने आखिरकार मामले को बंद कर दिया।