सोनारी गुरुद्वारा विवाद में अदालत ने सीजीपीसी को नोटिस जारी किया, सुनवाई 23 सितंबर को|

सोनारी

जमशेदपुर: सोनारी गुरुद्वारा कमेटी को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर अदालत पहुँच गया है। शनिवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान, मजिस्ट्रेट जितेंद्र राम ने केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सीजीपीसी) को नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने सीजीपीसी को जवाब देने के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की है। सोनारी गुरुद्वारा के उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सीजीपीसी प्रमुख भगवान सिंह पर गुरुद्वारा के संविधान का उल्लंघन करते हुए कमेटी के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। अधिवक्ता केएम सिंह और वंश सबलोक ने तर्क दिया कि 7 जून को सीजीपीसी ने सोनारी गुरुद्वारा कमेटी कार्यालय पर अवैध रूप से ताला लगा दिया था। बाद में, 7 सितंबर को आम सभा की बैठक आयोजित करने का नोटिस जारी किया गया, जिसे गुरप्रीत ने उन उप-नियमों का हवाला देते हुए चुनौती दी, जिनके तहत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को कमेटी का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया था।

उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित करने के बावजूद कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण अदालत का रुख करना पड़ा। इस बीच, सीजीपीसी ने नई समिति और संविधान पर चर्चा के लिए रविवार शाम 4 बजे सोनारी गुरुद्वारे में आम सभा की बैठक निर्धारित की है। सत्तारूढ़ समूह के सदस्यों ने बैठक का विरोध करने का फैसला किया है, जिससे अशांति की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने झड़पों को रोकने के लिए गुरुद्वारे में पुलिस तैनात करने की मांग की है।

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