जमशेदपुर, 5 फरवरी: एसएसपी किशोर कौशल द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार, यदि पासपोर्ट सत्यापन पांच दिनों के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह आदेश पूर्वी सिंहभूम के सभी पुलिस थानों पर लागू होता है, जिसमें अधिकारियों को आवेदनों का शीघ्र निपटान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आवेदकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
एसएसपी कौशल ने जोर देकर कहा कि यदि किसी आवेदक को अनावश्यक देरी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो पुलिस थाना प्रभारी भी जवाबदेह होंगे। वर्तमान में, जिले में हर महीने लगभग 3,000 पासपोर्ट आवेदन संसाधित किए जाते हैं। सत्यापन प्रक्रिया में आवेदक के आवासीय विवरण की पुष्टि करने, आवेदन के साथ उनकी तस्वीर का मिलान करने और अन्य आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा पृष्ठभूमि की जांच शामिल है।
यह प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाती है, जिसमें आवेदन पहले जमशेदपुर में एसएसपी कार्यालय में विदेश शाखा विभाग में पहुंचते हैं। वहां से, उन्हें जांच के बाद विदेश शाखा को वापस करने से पहले सत्यापन के लिए संबंधित पुलिस स्टेशनों में भेजा जाता है।
एसएसपी किशोर कौशल ने कहा, “पुलिस का काम सुचारू व्यवस्था बनाए रखना है।” उन्होंने कहा कि आवेदकों को देरी या परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।