VIP के आने से यातायात जाम शुरू, आज और जाम की आशंका|

यातायात

गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद दोनों शहरों में प्रतिबंध जारी रहेंगे

बुधवार को हरियाणा भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में नायब सिंह सैनी के चुनाव से पहले वीआईपी बैठकों और गृह मंत्री अमित शाह की आवाजाही के लिए यातायात प्रतिबंधों के कारण पंचकूला और चंडीगढ़ में यातायात जाम शुरू हो गया है।

गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद दोनों शहरों में प्रतिबंध जारी रहेंगे।

बुधवार को सुबह और शाम पंचकूला और चंडीगढ़ के बीच आवागमन करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि पंचकूला के सेक्टर 5 के आसपास भारी बैरिकेडिंग की गई थी। चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चौक के पास भी लंबी कतारें देखी गईं।

गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर शालीमार ग्राउंड के आसपास के मार्ग दोपहर 3 बजे तक आम जनता के लिए बंद रहेंगे। इनमें बेला विस्टा/शहीद मेजर संदीप सांखला चौक (बाएं तरफ), हैफेड चौक, सेक्टर 4-5 लाइट प्वाइंट, तवा चौक/शहीद उधम सिंह चौक, सेक्टर 9-10 लाइट प्वाइंट, सेक्टर 8-9 लाइट प्वाइंट और शक्ति भवन चौक/गीता चौक शामिल हैं।

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने भी गुरुवार के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। दक्षिण मार्ग (एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक), पूर्व मार्ग (ट्रिब्यून चौक से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट), मध्य मार्ग (ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से ढिल्लों बैरियर) के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से मटका चौक पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

मध्य मार्ग पर ढिल्लों बैरियर से रेलवे लाइट प्वाइंट तक तथा किशनगढ़ चौक की ओर दाएं मुड़ने से लेकर होटल द ललित तक दोपहर 2 बजे से 2.30 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, यात्रियों को होटल द ललित से किशनगढ़ चौक की ओर जाने वाली सड़कों से रेलवे लाइट प्वाइंट तक, मध्य मार्ग पर रेलवे लाइट प्वाइंट से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट तक, पूर्व मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाइंट से ट्रिब्यून चौक तक तथा दक्षिण मार्ग पर ट्रिब्यून चौक से एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट तक शाम 5.15 बजे से 6.15 बजे तक तथा शाम 7.15 बजे से 8.15 बजे तक जाने से बचना चाहिए।

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रतिबंध या डायवर्जन भी लगाए जा सकते हैं।

चंडीगढ़ को ‘नो-फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया

निर्धारित वीआईपी मूवमेंट के कारण, चंडीगढ़ प्रशासन ने 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक पूरे शहर को ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के लिए “नो-फ्लाइंग जोन” घोषित किया है।

जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निर्देश जारी किए। हालांकि, यह प्रतिबंध पुलिस, अर्धसैनिक बलों, वायु सेना, एसपीजी कर्मियों या सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा।

आदेश में कहा गया है कि इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई का कारण बन सकता है।

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