76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां राष्ट्रीय राजधानी में जोरों पर हैं, परेड के लिए ड्रेस रिहर्सल कर्तव्यपथ पर हो रही है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन गणतंत्र दिवस सप्ताह के कारण 26 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेगा, एयरपोर्ट संचालक ने घोषणा की।
X पर एक पोस्ट में, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने ‘नोटिस टू एयरमेन’ (NOTAM) एडवाइजरी साझा की। इसमें कहा गया, “19 से 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के लिए जारी NOTAM के अनुसार, सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट नहीं आएगी या नहीं जाएगी।”
इसमें कहा गया, “अपडेट फ्लाइट जानकारी के लिए, यात्रियों से अनुरोध है कि वे संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।” राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड के लिए ड्रेस रिहर्सल शुरू हो चुकी है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कर्तव्यपथ पर निर्बाध अभ्यास परेड की सुविधा के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। कर्तव्यपथ के रफी मार्ग क्रॉसिंग, जनपथ क्रॉसिंग, मानसिंह रोड क्रॉसिंग और सी-हेक्सागन पर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं।
यह एडवाइजरी 17 से 21 जनवरी के दौरान सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है, उन्हें धैर्य रखने और यातायात पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों पर ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, “असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।” इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने यह भी घोषणा की कि गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन या अन्य उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध 18 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।
इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करके, राष्ट्र के प्रति असामाजिक तत्व या अपराधी या आतंकवादी जनता, गणमान्य व्यक्तियों और दिल्ली में मूल्यवान प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर जैसे प्लेटफार्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में विमान से पैरा-जंपिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति “भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा”।