करदाताओं के लिए खबर! 31 December से पहले विदेशी आय और संपत्ति का खुलासा करना होगा: रिपोर्ट

सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि जिन करदाताओं ने अपने आईटीआर में अपनी विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा है कि जिन करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में अपनी विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर विभाग उन लोगों को एसएमएस और ईमेल भेजने की प्रक्रिया में है, जिन्होंने उच्च मूल्य की संपत्ति का खुलासा नहीं किया है।

अग्रवाल ने कहा कि कर विभाग को सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान के तहत देशों से विदेशी संपत्तियों के बारे में सभी विवरण मिलते हैं।

रिपोर्ट में नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में करदाता लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर उनके हवाले से कहा गया है, “मूल उद्देश्य करदाताओं को विदेशी संपत्तियों की घोषणा करने के लिए याद दिलाना है।” “वे 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।”

रिपोर्ट के अनुसार, इन विदेशी संपत्तियों में विदेशी बैंक खाते, विदेशी नकद मूल्य बीमा, किसी व्यवसाय/इकाई में वित्तीय हित, भारत के बाहर अचल संपत्ति, विदेशी इक्विटी या ऋण हित, ऐसे खाते जिनमें करदाता के पास हस्ताक्षर करने का अधिकार है, और कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति शामिल है।

यह तब हुआ जब विभाग ने रविवार को करदाताओं को आगाह किया कि आईटीआर में विदेश में रखी गई संपत्ति या विदेशी तटों से अर्जित आय का खुलासा नहीं करने पर काला धन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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